दिल्ली नगर निगम शिक्षा के अधिकार को वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के छात्रों के लिए बड़ी राशि जारी की है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, निगम ने लगभग 8.5 करोड़ रुपये का आवंटन किया, जो निगम के अधिकारक्षेत्र में आने वाले मान्यता प्राप्त निजी सहायता रहित (Recognized Private Unaided Schools) विद्दालयों को दिया जाएगा।
शहरी सदर पहाड़गंज (4 schools) , केशवपुरम (7 schools) , नजफगढ़ (23 schools) , रोहिणी (17 schools), दक्षिणी (10 schools) , नरेला (17 schools) और पश्चिमी क्षेत्र (47 schools) के कई विद्यालयों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें कुल 125 विद्यालय शामिल हैं। हर छात्र के लिए प्राथमिक विद्यालयों की वार्षिक फीस 26,908 रुपये और 1,100 रुपये की वर्दी के लिए या विद्यालय ने वर्दी के मद में जो वास्तविक खर्च किया उसका भुगतान किया जाता है।
आर्थिक सहायता शिक्षा को विशेषकर उन छात्रों के लिए सुलभ बनाना है, जो सामाजिक व आर्थिक बाधाओं के कारण उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।