दिल्ली वालों सुनिये ! अगर आपने प्रापर्टी टैक्स जमी नही किया तो जल्दी करें और 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा लें। जी हां, दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों से 31 अगस्त, 2025 तक चालू वित्त वर्ष के एकमुश्त संपत्ति कर भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाने की अपील की है।
संपत्ति कर माफी योजना 2025-26 सम्पत्तिकर निपटान योजना (सुनियो) है जिसके तहत चालू वित्त वर्ष (2025-26) के एकमुश्त संपत्ति कर भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट मिलती है। सुनियो के तहत, करदाता वित्तीय वर्ष 2020-21 से पहले ब्याज और दंड सहित संपत्ति कर की पूर्ण छूट का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते वे चालू वर्ष (2025-26) और पिछले पाँच वित्तीय वर्षों (अर्थात, वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25) के लिए बिना किसी ब्याज और दंड के संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान करें।
दिल्ली नगर निगम आंकड़ों के मुताबिक अब तक, 98,017 करदाता इस पहल से फायदा ले चुके हैं। सुनियो योजना के के शुरू होने के 3 महीनों के भीतर 283.89 करोड़ रुपये का संपत्ति कर चुका चुके हैं। इसमें से 75,006 आवासीय संपत्तियों से 117.48 करोड़ रुपये का संपत्ति कर वसूला गया, जबकि 23,011 वाणिज्यिक संपत्तियों से 166.41 करोड़ रुपये का संपत्ति कर वसूला गया।
महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा, “हम सभी संपत्ति मालिकों/कब्जाधारियों से अपील करते हैं कि वे सुनियो के तहत इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठाएँ और बिना किसी दंड या ब्याज के अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान करें।”
संशोधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 123(बी) उप-खंड 3 के अनुसार, वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में किए गए एकमुश्त भुगतान पर छूट दी जाती है, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून है। करदाताओं की सुविधा के लिए, दिल्ली नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 10% छूट के साथ संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान की अंतिम तिथि को दो बार 30 जून से 31 जुलाई और फिर 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया है।

