दिल्ली नगर निगम ने पुठ खुर्द गांव स्थित ‘सेवन सन मोटल’ के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए लगभग 2.90 करोड़ रुपये के बकाया संपत्ति कर का भुगतान न करने पर उसकी संपत्ति को ज़ब्त (अटैच) कर लिया है।
नगर निगम के असेसमेंट एंड कलेक्शन विभाग (मुख्यालय) द्वारा नरेला ज़ोन में स्थित इस मोटल के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। निगम अधिकारियों ने बताया कि करदाता को पिछले वर्ष दिसंबर में बकाया राशि निर्धारित किए जाने के बाद डीएमसी अधिनियम, 1957 (संशोधित) की धारा 154(1), 156 और 446 के तहत कई वसूली नोटिस जारी किए गए थे। पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भुगतान न करने पर निगम ने डीएमसी अधिनियम की धारा 156ए के अंतर्गत संपत्ति ज़ब्ती की कार्रवाई की।
कार्रवाई को सुचारू रूप से लागू करने के लिए पुलिस बल की सहायता भी ली गई। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह कदम कर नियमों के पालन को सुनिश्चित करने और करदाताओं को समय पर भुगतान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
दिल्ली नगर निगम ने दोहराया कि वह संपत्ति कर नियमों के कड़ाई से पालन के प्रति प्रतिबद्ध है और सभी करदाताओं से आग्रह करता है कि वे समयबद्ध और सही तरीके से अपने बकाया का भुगतान करें।
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