आपतो बता दें कि ₹1 का नोट और सभी सिक्के RBI नहीं छापता/ढालता। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी हैं, जबकि बाकी नोटों की सप्लाई RBI करता है।
दरअसल भारतीय संविधान और RBI Act, 1934 के अनुसार, RBI को नोट जारी करने का अधिकार है। लेकिन ₹1 का नोट और सभी सिक्के भारत सरकार की गारंटी के तहत आते हैं। इसलिए इन पर “Government of India” लिखा होता है और हस्ताक्षर वित्त सचिव (Finance Secretary) के होते हैं, जबकि बाकी नोटों पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं।
कौन-से सिक्के RBI नहीं बनाता?
- सभी सिक्के (₹1, ₹2, ₹5, ₹10 आदि)
- सिक्के भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा ही ढाले जाते हैं।
- RBI सिक्के जारी (circulate) करता है, लेकिन ढालता/मिंट नहीं है।
भारतीय नोट और सिक्कों पर कौन-से शब्द/चिह्न लिखे होते हैं
| मुद्रा | किसके हस्ताक्षर | लिखे गए शब्द | प्रमुख चिह्न/प्रतीक |
| ₹1 का नोट | वित्त सचिव (Finance Secretary) | “भारत सरकार” / “Government of India” | अशोक स्तंभ (Lion Capital of Ashoka), वाटरमार्क |
| ₹2 से ₹2000 तक के नोट | RBI गवर्नर | “Reserve Bank of India” और गारंटी क्लॉज | अशोक स्तंभ, महात्मा गांधी की तस्वीर, वाटरमार्क, सुरक्षा धागा |
| सभी सिक्के (₹1, ₹2, ₹5, ₹10, ₹20) | कोई हस्ताक्षर नहीं | “भारत सरकार” / “Government of India” | अशोक स्तंभ, मूल्य अंकित, कभी-कभी विशेष स्मारक डिज़ाइन |
—ख़बर यहीं तक

