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कन्वर्जन जमा करके लिया गया हेल्थ ट्रेड लाइसेंस हो सकता है रद्द, MCD ने बताई वजह

अगर आप दिल्ली नगर निगम एमसीडी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में कोई नई व्यावसायिक गतिविधि शुरू कर रहे हों, तो किसी भी प्रकार का कन्वर्ज़न, पार्किंग, रजिस्ट्रेशन शुल्क या हेल्थ ट्रेड लाइसेंस शुल्क जमा करने से पहले एमसीडी की वेबसाइट या एमसीडी कार्यालय से प्रस्तावित गतिविधि की अनुमति जरूर ले लें ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोग नियमों को ताक पर रखकर लाइसेंस ले रहे हैं।

दिल्ली नगर निगम के पास हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जारी करने और कन्वर्ज़न, पार्किंग व रजिस्ट्रेशन शुल्क प्राप्त करने के लिए एक सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन है। निगम को शिकायत मिली है कि
कुछ लोग सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन का दुरुपयोग करके कन्वर्ज़न, पार्किंग और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान कर उसकी रसीद डाउनलोड कर ली गयी है और हेल्थ ट्रेड लाइसेंस शुल्क भी जमा कर लाइसेंस डाउनलोड कर लिया गया है। जबकि मास्टर प्लान-2021 के प्रावधानों के अनुसार उस परिसर में कन्वर्ज़न संभव नहीं है और हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता है। ये गतिविधियां मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार अनुमत नहीं है इसलिए दिल्ली नगर निगम ऐसे अवैध कृत्यों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।

परिसर का उपयोग मास्टर प्लान-2021 के प्रावधानों द्वारा विनियमित है। इसी तरह, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस केवल उसी परिसर के लिए जारी किया जा सकता है जहां मास्टर प्लान-2021 के अनुसार व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति है।

निगम ने आम जनता से अपील की है कि वे दलालों और ठगों के झांसे में न आएँ, जो मास्टर प्लान-2021 के प्रावधानों के बारे में ग़लत जानकारी देकर अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। हाल ही में एमसीडी ने ऐसे कई व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई की है, उनके द्वारा जमा किए गए कन्वर्ज़न शुल्क जब्त कर लिए गए हैं और हेल्थ ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।

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