दिल्ली फायर सर्विस चीफ अतुल गर्ग ने बताया कि सुबह के 300 बजे एडीओ सुमन ने बताया कि मलबे से 04 और लोगों (1 पुरुष, 1 महिला और 2 बच्चे) को बचा लिया गया है और बचाव अभियान अभी भी जारी है। साइट से निकाले गए कुल व्यक्ति: 21, जीवित एवं उपचाराधीन:15 और मृत अवस्था में लाए गए: 5 की आधिकारिक जानकारी मिली है। पुलिस, अग्निशमन और एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर हैं और मलबा हटाने तथा बचाव कार्य अभी भी जारी है।
32 घंटे बाद भी 4 लोग ज़िंदा निकाले गए
30 साल के राजेश और उनकी पत्नी 26 साल की गंगोत्री के साथ ही 6 साल का बेटा प्रिंस और 3 साल के रितिक समेत चार लोगों के इस परिवार को बुराड़ी की बिल्डिंग से 32 घन्टे के बाद भी सही सलामत निकाल लिया गया। दरअसल ये लोग जहां थे वहां पर छत आकर एक सिलेंडर पर गिर गया था, जहाँ इन्हें छिपने की जगह मिल गई थी। सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बुराड़ी थाने में एफआईआर संख्या 84/2025 धारा 105/110/3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। बिल्डर योगेंद्र भाटी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
एमसीडी ने कहा डीडीए जिम्मेदार
27.01.2025 को कौशिक एन्क्लेव, बुराड़ी में पांच मंजिला इमारत गिरने की घटना पर एमसीडी की प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली नगर निगम ने कहा कि यह अप्रिय घटना मंगलवार शाम को लगभग 6.40 बजे घटित हुई तथा इसकी सूचना कंट्रोल रूम/सीएलजेड के माध्यम से प्राप्त हुई। बिल्डिंग एवं रखरखाव विभाग के कर्मचारियों को तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया गया।
घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि पांच मंजिला इमारत (स्टिल्ट + 4 मंजिल) पूरी तरह से ढह गई है। बचाव कार्य में एमसीडी ने अपने लोगों और मशीनों को लगाया, जिसमें 8 जेसीबी, 2 क्रेन, 2 ट्रक और 1 हाइड्रा शामिल थे। इस बीच, एनडीआरएफ की टीम और अन्य सुरक्षाकर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने 15 लोगों/बच्चों को बचाया और उन्हें बुराड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। फिर तीन लोगों/बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया। घटनास्थल पर बचाव अभियान और मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है।
आस-पास के निवासियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, विचाराधीन इमारत बुराड़ी गांव (कौशिक एन्क्लेव) के खसरा नंबर 75/12/1 में स्थित थी।
यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यह क्षेत्र अधिसूचना संख्या एफ.12 (152/2014/एल एंड बी/एमपी/पीएलजी/2572 दिनांक 16.06.2017 के अनुसार विकास क्षेत्र के अंतर्गत आता है। डीडीए इस क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण की गतिविधियों पर नजर रख रहा है और डीडीए अधिनियम-1957 की धारा 30 (1) के तहत समान खसरा नंबर की आसपास की संपत्तियों को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा, एसटीएफ द्वारा दिनांक 15.05.2024 को जारी एसओपी के अनुसार, संबंधित प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के तहत भूमि/क्षेत्र पर कार्रवाई करेंगे, इसलिए तत्काल मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उप निदेशक (एलएम/डीडीए) को पत्र संख्या 91/ईई(बी)-आई/सीएलजेड/2025 दिनांक 28.01.2025 के अनुसार भेजा गया है।