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स्पा सेंटरों पर MCD की सख्ती—अब सिर्फ मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिलेगी इजाज़त?

आज दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक में एक निजी प्रस्ताव लाया गया और पास भी हो गया। दरअसल, निगम सदन में कोई पार्षद निजी प्रस्ताव(Private Bill) लाता है और वो सदन से पास भी हो जाता है मतलब ये प्रस्ताव निजी भले हो लेकिन सदन ने भी सहमति दे दी। पहले जान लेते हैं वो प्रस्ताव किया है?

दरअसल, निगम सदन की बैठक में प्रकिया के तहत अमर कॉलोनी वार्ड से पार्षद शरद कपूर एक प्रस्ताव लाए जिसके मुताबिक निगम की हेल्थ लाइसेंस नीति के अनुसार व्यावसायिक सड़को, भू-मिश्रित सड़कों और रिहायशी इलाकों में यह लाइसेंस दिया जा रहा है। कई रिहायशी इलाकों में सड़के व्यावसायिक हैं जिनमें बड़ी संख्या में स्पा सेंटर खुल गये हैं। लिहाजा आस-पास के माहौल पर बुरा असर पड़ने की संभावना रहती है। इसलिए स्पा सेंटर के लाइसेंस को लेकर नीति में संशोधन किया जाए।

प्रस्ताव का अनुमोदन वरिष्ठ पार्षद योगेश वर्मा ने किया। दिल्ली नगर निगम की सभा में सर्व सम्मति से पास किया गया कि मिक्स लैंड यूज़ इलाके में स्पा सेंटर को बंद किया जाए। योगेश वर्मा ने कहा कि पारित प्रस्ताव का निगम की गाइडलाइन में संशोधन के लिए एमसीडी कमिश्नर के ज़रिए सदन में प्रीएंबल (बिल) लाया जाएगा। जनभावनाओं के देखते हुए ये कदम उठाएंगे। योगेश ने कहा कि निगम में दरअसल स्पा के लिए अलग से पॉलिसी नहीं बल्कि जिम का गाइडलाइन के साथ ही स्पा जोड़ दिया गया।

तो क्या बंद हो जाएंगे रिहायशी इलाको में स्पा सेंटर?

प्रस्ताव में बताया गया कि नई नीति में केवल लोकल शापिंग कांप्लेक्स और मॉल जैसे ही व्यावसायिक जगहों पर स्पा सेंटर चलाने की अनुमति होगी। तो क्या रिहायशी इलाकों में चल रहे स्पा सेंटर बंद हो जाएंगे- बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट ये बताते हैं कि सदन से पारित प्रस्ताव तब तक लागू नहीं होता जबतक कि ये कमिश्नर के जरिए सदन में न रखा जाए। अगर कमिश्नर ऐसा करते हैं तभी नए नियम लागू होंगे।

–समाप्त—

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