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बिना ब्याज और जुर्माने के सितंबर ही नहीं 31 दिसंबर तक भरिए प्रापर्टी टैक्स, 3 महीने बढ़ाई गई डेडलाइन

सुनियो योजना के तहत, वित्त वर्ष 2020-21 से पहले लंबित बकाया संपत्ति कर सहित ब्याज और जुर्माना पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। यदि करदाता वित्त वर्ष 2025-26 और पिछले पाँच वित्त वर्षों (2020-21 से 2024-25 तक) के मूल संपत्ति कर का बिना ब्याज और जुर्माने के भुगतान करते हैं। अगर आप चूके तो सिवाय एक अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच भुगतान करने वालों के लिए मूल कर राशि पर दो प्रतिशत विलंब शुल्क जोड़ा जाएगा।

“सुनियो योजना” अब 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई गई।

महापौर सरदार राजा इक़बाल सिंह ने बताया कि नागरिकों द्वारा सुनियो योजना को मिल रही सराहना और सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए दिल्ली नगर निगम ने इस योजना को 31 दिसंबर 2025 तक के लिए विस्तारित कर दिया है।

एकमुश्त संपत्ति कर माफी योजना पहले 30 सितंबर तक वैध ( Valid) थी।

टेबल से समझें “सुनियो योजना” के लाभ और शर्तें

श्रेणी विवरण
क्या मिलेगा लाभ?• 2020-21 से पहले के बकाया संपत्ति कर पर ब्याज और जुर्माना पूरी तरह माफ
• 2020-21 से 2025-26 तक के मूल कर का भुगतान करें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क
अगर चूक गए तो?1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच भुगतान करने पर 2% विलंब शुल्क लगेगा।

निगम का भर गया खज़ाना

दिल्ली नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक 1 जून शुरू होने के बाद इस योजना में 1.16 लाख करदाताओं ने टैक्स भरा तो निगम को 370.27 करोड़ रुपये का राजस्व मिला। ‘सुनियो’ के तहत पहली बार 65,874 नए करदाताओं ने संपत्ति कर का भुगतान किया, जिससे 187.8 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान मिला।

—-समाप्त—-

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