DelhiCivicAlerts
Delhi Alerts

एमसीडी का नया कदम: फेरीवालों से लेकर वाहन शोरूम तक के लिए संशोधित शुल्क और दरें लागू

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने सार्वजनिक सड़क और स्थानों को बाधित या अतिक्रमण करने वाले सामान और वाहनों के संयोजन शुल्क, रिमूवल और भंडारण शुल्क के प्रवर्तन दरों में संशोधन किया है। यह कदम 19 जुलाई, 2023 के परिपत्र को हटाकर उठाया गया है, और इसका उद्देश्य एमसीडी के नियंत्रणयुक्त क्षेत्रों में एक साफ-सुथरा और अतिक्रमण मुक्त वातावरण स्थापित करना है।

संशोधित दरों के अंतर्गत विभिन्न प्रतिष्ठानों जैसे फेरीवाले, दुकानदार, परिवहन कंपनियों और वाहन शोरूम, सेकेंड हैंड कार डीलर आदि पर नए शुल्क लागू होंगे। संयोजन शुल्क फेरीवालों और कब्जा धारियों के लिए ₹600 से पानी की ट्रॉलियों के लिए ₹15,000 तक निर्धारित किया गया है।

रिमूवल फीस का निर्धारण सामान के वजन के आधार पर किया गया है, जिसमें चार प्रमुख स्लैब हैं। यह शुल्क 40 किलोग्राम तक के भार के लिए ₹300 से लेकर पाँच क्विंटल से अधिक भार वाले सामान के लिए ₹2,000 तक होगा। भंडारण शुल्क की दो अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। वाहनों के अलावा अन्य सामान के लिए, 1 क्विंटल से कम वजन वाले सामान के लिए ₹100 प्रतिदिन और 1 क्विंटल से अधिक के लिए ₹200 प्रति क्विंटल प्रतिदिन रखा गया है। वहीं, वाहनों के लिए भंडारण शुल्क दोपहिया वाहनों के लिए ₹500 से लेकर मल्टी-एक्सल ट्रेलरों के लिए ₹8,000 प्रतिदिन निर्धारित किया गया है।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य एमसीडी के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक स्थानों को व्यवस्थित और अवरोध मुक्त बनाना है। इससे सार्वजनिक सड़कों की देखभाल में सुधार होगा और अतिक्रमण को कम किया जा सकेगा। एमसीडी सभी नागरिकों और संबंधित हितधारकों से आग्रह करती है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण न करें, जिससे बेहतर नागरिक सुविधाएं और यातायात का सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

Related posts

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025- चुनाव आयोग 6 जनवरी को जारी कर सकता है आखिरी समरी रिवीज़न

delhicivicalerts

दिल्ली की धूल और प्रदूषण पर ‘इलेक्ट्रिक पोल’ वाला वार, पूरी दिल्ली में लगेंगे मिस्ट/वॉटर स्प्रिंक्लर्स

delhicivicalerts

BJP slams AAP-led MCD over ‘U-turn’ on its pledge to clear landfill sites by 2024

delhicivicalerts

Leave a Comment