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हिमाचल भवन के बाद अब बीकानेर हाउस के लिए लीगल आदेश

दिल्ली में हिमाचल भवन के बाद अब बीकानेर हाउस का नंबर आया। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के इंडियागेट के पास स्थित बीकानेर हाउस को अटैच करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि बीकानेर हाउस की बिक्री की घोषणा की शर्तों व अन्य प्रतिक्रियाओं के लिए 29 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है


नई दिल्ली की जिला अदालत पटियाला हाउस कोर्ट में राजस्थान नगर पालिका के पास मालिकाना हक वाले दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस को अटैच करने का आदेश दिया है।


एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और राजस्थान के नोखा नागर पालिका के बीच विवाद में हुए समझौते का पालन नहीं करने के आधार पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने या आदेश जारी किया है।
दिल्ली के पटियाला हाउस परिसर में कमर्शियल कोर्ट के जज विद्या प्रकाश की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि चूंकि 21 जनवरी 2020 को एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में 50,31,512 रुपये के लिए आपके खिलाफ पारित किए गए समझौते को पूरा करने में विफल रहे हैं। इसलिए यह आदेश दिया जाता है कि नगर पालिका, नोखा इस न्यायालय के अगले आदेश तक इस संपत्ति से जुड़े किसी भी तरह के कार्य को नहीं कर पाएगी।
साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि बीकानेर हाउस की बिक्री की घोषणा की शर्तों व अन्य प्रतिक्रियाओं के लिए 29 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित हों।

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